कुत्ते के मांस को लेकर इस देश में होगा सख्त कानून, कुत्ते को मारने और इसका मांस बेचने पर मिलेगी सजा
सियोल. दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्ते का मांस खाने की सदियों पुरानी प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाले ऐतिहासिक कानून का समर्थन किया है. यह विधेयक 2027 से मानव उपभोग के लिए कुत्ते को मारने, प्रजनन, व्यापार और इसके मांस की बिक्री को अवैध बना देगा तथा ऐसे कृत्यों के लिए दो से तीन साल तक की कैद की सजा होगी. हालांकि, नए कानून के तहत कुत्ते का मांस खाना गैरकानूनी नहीं होगा.
कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों से देश में मांस उद्योग में काफी कमी आई है. हालांकि, इस पहल को किसानों तथा अन्य लोगों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा है. हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकतर दक्षिण कोरियाई अब कुत्ते का मांस नहीं खाते हैं.
कुत्ते के मांस का स्टू, जिसे “बोशिनतांग” कहा जाता है, कुछ पुराने दक्षिण कोरियाई लोगों के बीच एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, लेकिन यह मांस भोजन करने वालों की पसंद से बाहर हो गया है और अब युवा लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है.
बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल गैलप पोल के अनुसार, केवल 8% लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में कुत्ते का मांस खाया है, जो 2015 में 27% से कम है. सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से पांचवें से भी कम ने कहा कि वे मांस की खपत का समर्थन करते हैं.
22 वर्षीय छात्र ली चाए-योन ने कहा कि पशु अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध आवश्यक था. उन्होंने सियोल में बीबीसी को बताया, “आज अधिक लोगों के पास पालतू जानवर हैं, कुत्ते अब परिवार की तरह हैं और हमारे परिवार को इसका मांस खाना अच्छा नहीं लगता.”
नया कानून कुत्ते के मांस के व्यापार पर केंद्रित है – कुत्तों को काटने के दोषी लोगों को तीन साल तक की जेल हो सकती है, जबकि मांस के लिए कुत्तों को पालने या कुत्ते का मांस बेचने का दोषी पाए जाने वालों को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.
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Tags: Dog, South korea
FIRST PUBLISHED : January 9, 2024, 17:04 IST